
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रताल झील और शिकारी देवी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत दी जा रही अनुमतियों पर सवाल उठाए हैं क्योंकि इससे वनों की कटाई और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।
मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी, जिसमें पर्यटकों द्वारा फैलाए जा रहे प्लास्टिक कचरे और मानव अपशिष्ट के निपटारे पर जवाब मांगा गया है।