
दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमों के लगातार उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
यह निर्देश 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के अदालती आदेशों के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार दिया गया है।
आरबीआई ने गिरीकुमार एम. नायर को बैंक का आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया है, जो अब बैंक को बंद करने की अंतिम प्रक्रिया को पूरा करेंगे।