दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने इस अपराध को 'दुर्लभतम' श्रेणी का माना, जिसमें अंकित शर्मा को 25 फरवरी 2020 को भीड़ द्वारा खींचकर 51 बार चाकू मारा गया था और शव को नाले में फेंक दिया गया था।
न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषियों में सुधार की गुंजाइश है, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा मांगी गई मौत की सजा के बजाय उम्रकैद का निर्णय लिया गया है।