
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है।
इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले पूर्व अग्निवीरों को उनकी मूल सामाजिक श्रेणी में ही समायोजित किया जाएगा और उनकी श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा।
सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की विशेष छूट देने और आयु की गणना में 4 साल की सैन्य सेवा अवधि को घटाने का भी प्रावधान किया है।