बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 2 सितंबर को दिशा सालियान की मौत के करीब छह साल पुराने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है।
अदालत ने CBI को FIR दर्ज करने, सतीश सालियान का बयान लेने और मामले के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने के साथ मालवणी पुलिस से रिकॉर्ड सौंपने को कहा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच में सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, हालांकि परिवार के पास CBI की किसी भी नेगेटिव रिपोर्ट पर आपत्ति जताने का कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेगा।