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सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि जो अधिकारी इस साल 31 मार्च या उसके बाद रिटायर हुए हैं, उन्हें फिर से नौकरी में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।
यह निर्देश उन न्यायिक अधिकारियों के लिए है जिन्हें अब तक कोई अन्य नौकरी नहीं मिली है, ताकि वे अपनी सेवा जारी रख सकें।