
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की बेंच ने इस फॉर्म के ऑनलाइन वर्जन में कथित बदलावों और अतिरिक्त घोषणा-पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
विपक्ष ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, जबकि आयोग ने स्पष्ट किया कि यह घोषणा-पत्र बिहार SIR आदेश के तहत था जिसे कोर्ट ने सही ठहराया था।