
उत्तर प्रदेश के हाथरस में पानी की बोतल पर तय MRP से 2 रुपये अधिक वसूलने वाले एक रेस्टोरेंट को उपभोक्ता फोरम ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिकायतकर्ता ग्राहक को मानसिक परेशानी के लिए 1,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने का निर्देश भी दिया गया है।
उपभोक्ता फोरम ने नोटिस मिलने के बावजूद रेस्टोरेंट की तरफ से जवाब न दिए जाने पर बिल और पानी की बोतल के फोटो के आधार पर यह फैसला सुनाया।