महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की पुणे स्थित कैरी एंड फॉरवर्डिंग यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त से रद्द कर दिया है।
यह कार्रवाई रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स की पैकेजिंग में अनधिकृत दावों, 11.19 लाख रुपये के स्टॉक की जब्ती और स्टोरेज रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताओं के कारण की गई है।
नियामक ने पाया कि कंपनी भ्रामक पैकेजिंग वाली दवाओं को बाजार से वापस मंगाने के निर्देशों का पालन करने में विफल रही और वेयरहाउस में स्टॉक प्रबंधन में लापरवाही बरती।