झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा की नियुक्तियों को रद करने के सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके।
मामले की अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।