
GST काउंसिल ने रिट्रेडिंग से तैयार ट्रैक्टर टायरों पर GST की दर 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है, जो 1 नवंबर 2026 से लागू हो सकती है.
इस कदम का उद्देश्य रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायरों पर GST को नए ट्रैक्टर टायरों के बराबर लाना है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी.
यह 5% की दर केवल ट्रैक्टर के रिट्रेडेड टायरों पर लागू होगी, अन्य रिट्रेडेड रबर टायरों पर 18% GST जारी रहेगा.