सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि RTE, NCTE और UGC के नियमों का पालन अनिवार्य है।
अदालत ने कहा कि बिना निर्धारित मानकों के की गई नियुक्तियां अवैध हैं, जिससे राज्य सरकारों को अपनी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करनी होगी।
यह फैसला उन हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई थी।