
हैदराबाद के उपभोक्ता आयोग ने तय समय पर फिल्म शुरू न करने और अत्यधिक विज्ञापन दिखाने पर PVR INOX के खिलाफ फैसला सुनाया है।
शिकायतकर्ता को फिल्म शुरू होने में 22 मिनट की देरी हुई, जिससे उनके घर लौटने का कार्यक्रम प्रभावित हुआ था।
आयोग ने PVR को शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने के साथ 50,000 रुपये हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है।