
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने दो आईएएस अधिकारियों पांडुरंग कोंडबाराओ पोल और शाहिद इकबाल चौधरी की अर्जी खारिज कर दी है।
अधिकारियों ने मांग की थी कि सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी के प्रस्ताव पर फैसले से पहले सरकार उनके पक्ष पर विचार करे।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों को कानून के तहत उपलब्ध उचित उपायों को अपनाने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।