भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी के लिए सख्त नियम जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और ग्राहकों को उत्पीड़न से बचाएंगे।
रिकवरी एजेंट अब केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकेंगे और सभी कॉल्स की रिकॉर्डिंग 6 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी।
नियमों के उल्लंघन पर ग्राहक बैंक के शिकायत निवारण अधिकारी या सीधे आरबीआई के पास सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करा सकेंगे।