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मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में 'तमिल थाई वाज़थु' गीत गाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के किसी भी सर्कुलर में राज्य के गान को कार्यक्रम में बाद के क्रम में रखने का निर्देश नहीं है।
यह निर्णय राज्य के सरकारी आयोजनों में 'वंदे मातरम' से पहले तमिल गीत के गायन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है।