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भारतीय मूल के सीईओ की याचिका सिंगापुर कोर्ट में खारिज

भारतीय मूल के सीईओ की याचिका सिंगापुर कोर्ट में खारिज

ABP Live1h
THE BRIEF
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सिंगापुर के हाई कोर्ट ने TCI Express के सीईओ और प्रबंध निदेशक चंदर अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका से 3.5 करोड़ रुपये वापस मांगे थे।

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चंदर अग्रवाल ने दावा किया था कि उन्होंने यह रकम ब्याज मुक्त कर्ज के तौर पर दी थी, जिसे ब्रेकअप के बाद लौटाया जाना चाहिए।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह रकम कर्ज नहीं बल्कि रिश्ते के दौरान स्वेच्छा से दिए गए उपहार थे, और सीईओ को पूर्व प्रेमिका के कानूनी खर्चों का भुगतान करने का भी आदेश दिया।