पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को झटका देते हुए राज्य के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 15 दिनों के भीतर बकाया महंगाई भत्ता (DA) भुगतान करने का आदेश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि भुगतान में देरी की जाती है, तो सरकार को बकाया राशि पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा विज्ञापनों पर किए जा रहे भारी खर्च पर भी रोक लगा दी है ताकि कर्मचारियों के 18% बकाया डीए और डीआर का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके।