
पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए 27 सितंबर को होने वाले पीटीआई के लॉन्ग मार्च से पहले पूरे पंजाब प्रांत में 6 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
खुफिया एजेंसियों के फिदायीन आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है।
पंजाब सरकार ने केंद्र से अटॉक और रावलपिंडी के रास्ते में 27 सितंबर को सुबह से मोबाइल इंटरनेट और कॉल सेवाएं बंद करने का अनुरोध किया है।