सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए सितंबर में तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि बनर्जी केवल अपने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा करेंगे और उन्हें अपना पूरा यात्रा कार्यक्रम व अस्पताल का ब्योरा पहले जमा करना होगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच मामले में यात्रा प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बनर्जी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।