
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान का जुर्माना न भरने वालों से वसूली के लिए बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव दिया है.
कोर्ट ने कहा कि राज्यों और UTs में लगभग 45 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान जारी हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 25 हजार करोड़ की वसूली हुई है.
कोर्ट ने वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मालिकाना हक में बदलाव पर रोक लगाने जैसे सख्त कदमों पर भी विचार करने को कहा.