
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला का आपसी सहमति से तलाक सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मंजूर कर लिया है।
दोनों ने 32 साल पुरानी शादी को समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से शीर्ष अदालत में आवेदन दायर किया था, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जानकारी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तलाक की डिक्री जारी करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है, जिससे दोनों के बीच वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से समाप्त हो गए हैं।