Economy
चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट का नया नियम 15 सितंबर से लागू

चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट का नया नियम 15 सितंबर से लागू

ABP News1h
THE BRIEF
1

सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए डीलरों पर स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है, जो 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

2

कोलकाता और उसके महानगरीय इलाकों को इस नियम से छूट दी गई है, जहां पुरानी 4,000 क्विंटल की सीमा बरकरार रहेगी ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में आपूर्ति बनी रहे।

3

सरकार की निगरानी और बेहतर उपलब्धता के कारण हाल के दिनों में एक्स-मिल चीनी की कीमतों में करीब 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।