
मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि ओल्ड मॉंक की बिक्री पर रोक से उसे 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
इस पाबंदी के कारण महाराष्ट्र सरकार के आबकारी विभाग को लगभग 350 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।
यह विवाद एफएसएसएआई के उस नियम से जुड़ा है जिसके तहत बाहर से रम फ्लेवर मिलाने वाले उत्पादों के लेबल पर स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है।