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कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द

कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द

ABP Live2h
THE BRIEF
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया जिसके तहत एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाया गया था।

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अदालत ने कहा कि इस बढ़ोतरी से कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया था, जो 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन है।

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इस फैसले के बाद राज्य सरकार के इस कदम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है।