Indian Politics
रेप केस की सुनवाई में नई भाषा का इस्तेमाल करेगी अदालत

रेप केस की सुनवाई में नई भाषा का इस्तेमाल करेगी अदालत

Navbharat Times1h
THE BRIEF
1

सुप्रीम कोर्ट ने रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों में जजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पीड़ित के लिए गरिमापूर्ण शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।

2

जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली समिति ने 125 ट्रायल कोर्ट के फैसलों के विश्लेषण के बाद 'पवित्रता खो दी' या 'हवस की शिकार' जैसे शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाने की सिफारिश की है।

3

यह कदम 10 फरवरी 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ित पर दोष मढ़ने से बचा जा सके।