Health & Environment
बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पुणे में शराबबंदी का आदेश सीमित

बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पुणे में शराबबंदी का आदेश सीमित

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THE BRIEF
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव के दौरान पुणे में 12 दिनों तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाले प्रशासनिक आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है.

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मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने कहा कि इतने लंबे समय तक पूर्ण प्रतिबंध से नियमित पीने वालों की सेहत बिगड़ सकती है जिसके बाद प्रशासन ने प्रतिबंध केवल दो मुख्य दिनों तक सीमित कर दिया.

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विशेषज्ञों के अनुसार शराब पीने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सुस्त हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं जबकि सेरोटोनिन कम हो जाता है।