कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगाए गए शिक्षक इसे करने से इनकार नहीं कर सकते और ड्यूटी के दौरान उन्हें स्कूल ड्यूटी पर ही माना जाएगा।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने निर्देश दिया कि जनगणना अधिकारियों को काम की तारीख, समय और स्थान की जानकारी संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रमुख को देनी होगी।
जनगणना अधिनियम की धारा 15A के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि इस ड्यूटी से शिक्षकों के करियर, नौकरी की स्थिति या प्रमोशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।