
त्योहारों के मौसम में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने डीलरों के लिए स्टॉक सीमा घटाई है.
अब डीलर अपने पास अधिकतम 1,000 क्विंटल चीनी ही रख सकेंगे, जो नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा.
कोलकाता क्षेत्र और असम के लिए यह स्टॉक सीमा 2,000 क्विंटल तय की गई है ताकि वहां की जरूरतों को पूरा किया जा सके.