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हरियाणा के निजी मेडिकल और स्वास्थ्य संस्थानों में फीस वसूली पर सख्ती

हरियाणा के निजी मेडिकल और स्वास्थ्य संस्थानों में फीस वसूली पर सख्ती

ABP Live1h
THE BRIEF
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हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने निजी मेडिकल और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों के लिए फीस वसूली को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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नए आदेशों के तहत निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज छात्रों से निर्धारित फीस से अधिक राशि नहीं वसूल सकेंगे।

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साथ ही सभी संस्थानों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने और हर भुगतान की रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है।