
हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने निजी मेडिकल और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों के लिए फीस वसूली को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
नए आदेशों के तहत निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज छात्रों से निर्धारित फीस से अधिक राशि नहीं वसूल सकेंगे।
साथ ही सभी संस्थानों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने और हर भुगतान की रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है।