-1786299042932_m.webp)
केंद्र और राज्य सरकारें जातिगत भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है कि जोड़े का यह पहला विवाह हो और उनमें से एक साथी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से संबंधित हो।
योजना के तहत आवेदन शादी के 1 साल के भीतर जमा करना आवश्यक है ताकि समाज में भाईचारा बढ़ाने के सरकारी लक्ष्य को पूरा किया जा सके।