सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर से छूट पाने के लिए कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी थी।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले ही अभिनेता को शिकायतकर्ता को एक-एक करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया था।