
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिल्ली से मेलबर्न की 15 घंटे की उड़ान के दौरान यात्री के परिवार को पर्याप्त भोजन न देने पर एयरलाइंस को दोषी माना है।
यात्री जसप्रीत सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए राज्य आयोग ने एयरलाइंस को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एयरलाइंस ने दलील दी थी कि यात्रियों ने विशेष भोजन की मांग नहीं की थी, जिसे आयोग ने अस्वीकार कर दिया।