
जम्मू और कश्मीर बैंक ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ समझौते के तहत स्थायी सरकारी कर्मचारियों का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा कवर 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है.
इस एग्रीमेंट के तहत हवाई दुर्घटना पर 1.35 करोड़ रुपये और कर्मचारी की मृत्यु होने पर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान है.
साथ ही, कर्मचारियों को ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, लोन प्रोसेसिंग फीस में छूट और बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी.