सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि बिना वैध थर्ड-पार्टी बीमा वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न दिया जाए ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
संसद की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 30.48 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में से लगभग 56 प्रतिशत यानी 16.54 करोड़ गाड़ियां बिना बीमा के सड़कों पर चल रही हैं।
अदालत ने नई कारों के लिए 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 6 साल का अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा लागू करने का निर्देश दिया है।