सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल न करने पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए हैं।
न्यायालय ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि सरकार ने अपनी दलीलें पेश कीं।
केंद्र ने तर्क दिया कि यह सोचना गलत है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया है।